स्वास्थ्य रत्न

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने 1 मार्च, 2015 से एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (एक सीएसआर स्वास्थ्य बीमा पहल) की शुरूआत की। इस योजना को स्वास्थ्य रत्न नाम दिया गया है जिसके तहत सभी जीजेईपीसी सदस्य कंपनियां कर्मचारियों और उनके परिवारों का नामांकन कर सकती हैं।

ग्रुप मेडिक्लेम बीमा कंपनी की एक फ्लोटर बीमा पॉलिसी है। इसमें बीमारी, दुर्घटना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल है। यह पॉलिसी आपको, आपके जीवनसाथी, दो बच्चों और माता-पिता को कवर करेगी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने के लिए और रोगी के इलाज के लिए चिकित्सा खर्च का ख्याल रख सकता है। पॉलिसी की बीमित राशि तक के खर्चों की अधिकतम प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने इस योजना को सुलभ और किफायती बनाने के लिए परिवार के आकार, लाभ की प्रकृति आदि से संबंधित विभिन्न विकल्पों के साथ यह योजना बनाई है।

सदस्य कंपनी द्वारा चुने गए अलग-अलग विकल्प के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम अलग-अलग होगा। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) भी जीजेईपीसी के सभी सदस्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए सीएसआर पहल के रूप में इस योजना में योगदान देता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी स्वास्थ्य रत्न टीम से संपर्क करें।

स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं: सीएसआर - स्वास्थ्य रत्न - खुद को नामांकित करें अनुभाग या आप जीजेईपीसी एचओ / आरओ से संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए आप हमारे विशेष ब्रोकर एडलवाइस गैलाघर इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (ईजीआईबीएल) के साथ सीधे समन्वय कर सकते हैं।

एक बार जब आप स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के तहत नामांकन कर लेते हैं तो आपको मेडिकल कार्ड प्राप्त होगा जो कि वैध पैन इंडिया आधार है और उस मेडिकल कार्ड के माध्यम से आप अपने और अपने परिवार के लिए कैशलेस के साथ-साथ प्रतिपूर्ति दावा सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

यदि आप स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के तहत दावा करना चाहते हैं, तो आप लाभ प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) से संपर्क कर सकते हैं या आप एडलवाइस गैलाघर इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (ईजीआईबीएल) की समर्पित स्वास्थ्य दावा प्रबंधन टीम से संपर्क कर सकते हैं।

आपको इस योजना के तहत चिकित्सा व्यय लाभ मिलेगा, जो आपकी कंपनी द्वारा चुने गए योजना विकल्प और या बीमा कंपनी द्वारा किए गए मानक मेडिक्लेम दावा निपटान प्रक्रिया के अधीन होगा। अधिक जानकारी के लिए, आप हमारे विशेष ब्रोकर पार्टनर एडलवाइस गैलाघर इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (ईजीआईबीएल) से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप स्वास्थ्य रत्न योजना के तहत परिवार के विवरण को अपडेट या सही करना चाहते हैं तो आप सुधार/अपडेट की व्यवस्था करने के लिए अपने एचआर या एडलवाइस गैलाघर इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (ईजीआईबीएल) से संपर्क कर सकते हैं।

पॉलिसी में प्रवेश आयु की सीमा 80 वर्ष तक है।

  • 4500+ से अधिक अस्पतालों में पूरे भारत में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च दुर्घटना या प्राकृतिक बीमारियों के कारण
  • पहले से मौजूद बीमारियों को कवर किया जाता है। पूर्व-मौजूदा बीमारी को एक ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बीमाधारक को पॉलिसी की स्थापना की तारीख के अनुसार हो रही है, वह इसके बारे में जागरूक हो भी सकता है और नहीं भी।
  • अस्पताल में भर्ती क्लैम के लिए पॉलिसी में कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं
  • अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है
  • अस्पताल में भर्ती होने के बाद 60 दिनों तक का खर्च कवर किया जाता है
  • रोगी के निकटतम अस्पताल में एम्बुलेंस का खर्च अधिकतम 1500 रूपए इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार
  • डे केयर खर्च पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं
  • आंतरिक जन्मजात रोग कवर
  • उपचार के लिए न्यूनतम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है, जिसे घर पर नहीं किया जा सकता है। मोतियाबिंद, कीमोथेरेपी आदि जैसे डे केयर उपचार के लिए न्यूनतम अस्पताल में भर्ती क्लॉज लागू नहीं है।
  • चोट या बीमारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कार्य, युद्ध जैसे ऑपरेशन (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं) के कारण या उत्पन्न होने वाली बीमारी
  • स्वास्थ्य जांच/जांच के उद्देश्य से या रोगी के अवलोकन के लिए या कोई मौखिक उपचार देने के लिए किसी भी अस्पताल में भर्ती को बाहर रखा गया है
  • चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस, हियरिंग एड और डेन्चर की कीमत
  • जब तक दुर्घटना के मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता न हो, तब तक किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय उपचार या सर्जरी
  • सर्कम्सिश़न जब तक रोग के उपचार के लिए आवश्यक न हो, किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य, दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी के हिस्से के रूप में प्लास्टिक सर्जरी के अलावा आवश्यक हो सकता है
  • एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स)
  • चोट या बीमारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियारों / सामग्रियों द्वारा या योगदान के कारण होती है
  • सामान्य दुर्बलता, मोटापा उपचार और इसकी जटिलताएं
  • बाहरी जन्मजात रोग, दोष या विसंगतियाँ
  • इनफर्टिलिटी , स्टेरिलिटी ट्रीटमेंट
  • होम्योपैथिक / यूनानी अस्पताल में भर्ती को बाहर रखा गया
  • मादक द्रव्यों/शराब का उपयोग, कैंसर की ओर ले जाने वाले तंबाकू के उपयोग को बाहर रखा गया है
  • आनुवंशिक विकार और स्टेम सेल इम्प्लांटेशन / सर्जरी
  • आईवीएफ उपचार

नहीं, यह एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है और इसलिए किसी मेडिकल टेस्ट से करवाने की जरूरत नहीं है।

मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्रतिपूर्ति किए जाने वाले खर्च इस प्रकार हैं:

  • अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले बीमारी से संबंधित सभी खर्च जिसके लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है जैसे डॉक्टर का बिल, चिकित्सा लागत, परीक्षण और रिपोर्ट की लागत आदि।
  • अस्पताल में भर्ती बिल जिसमें कमरे का शुल्क, डॉक्टर की फीस, सर्जन की फीस, ऑपरेशन थिएटर की लागत, नर्सिंग शुल्क, दवा शुल्क और इंटरनल इम्प्लांट लागत शामिल होगी
  • डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 60 दिनों तक सभी डॉक्टरों के बिल, मेडिकल खर्च, टेस्ट और रिपोर्ट का खर्चा

नहीं, पॉलिसी के तहत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

  • दावा दस्तावेजों को देर से जमा करना (अर्थात यदि दावा पत्र निर्वहन की तारीख से 21 दिनों के भीतर जमा नहीं किया गया है)
  • बीमारी/बीमारी को कवर नहीं करने वाली पॉलिसी की शर्तें जिनके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है
  • टीपीए की दावा निपटान प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
  • प्रस्तुत किए गए बिल के आंकड़ों में कोई भी नकली दस्तावेज, गलत बयानी और दुरूपयोग
  • पंजीकृत अस्पताल/डॉक्टर में इलाज नहीं
  • केवल जांच के उद्देश्य से किया गया प्रवेश
  • रोगी को नशीली दवाओं, शराब, तंबाकू चबाने और/या गुटखा चबाने की आदत है

प्रतिपूर्ति के आधार पर क्लेम का भुगतान में लगभग 21-30 वर्किंग दिन लगते हैं। कैशलेस क्लेम का भुगतान सीधे अस्पताल से हो जाता है।

  • अस्पताल का ओरिजनल फाइनल बिल
  • अस्पताल को किए गए भुगतान के लिए मूल क्रमांकित रसीदें
  • अस्पताल को किए गए भुगतान के लिए मूल क्रमांकित रसीदें
  • मूल डिस्चार्ज कार्ड/ समरी
  • सभी मूल जांच रिपोर्ट
  • प्रासंगिक नुस्खे के साथ सभी मूल दवा बिल
  • मूल हस्ताक्षरित क्लैम फॉर्म
  • दावेदार की फोटो आईडी कार्ड कॉपी
  • टीपीए कार्ड कॉपी
  • सूचना मेल प्रति / दावा पंजीकरण संख्या।
  • इंडोर केस पेपर्स की पेजिनेटेड कॉपी
  • सड़क हादसों के मामले में एफआईआर/एमएलसी कॉपी। यदि एमएलसी लागू नहीं है तो डॉक्टर/अस्पताल से लिखित पुष्टि करें कि रोगी शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं था

सभी बिल/रिपोर्ट/ प्रिस्क्रिप्शन की ओरिजनल कॉपी प्रस्तुत की जाए।

हां। एडलवाइस गैलाघर इंश्योरेंस ब्रोकर्स और संबंधित टीपीए, आपके क्लेम सेटलमेंट में आपकी सहायता करेंगे। आप EGIBL को HCM@edelweissfin.com पर लिख सकते हैं या 022-68591803 पर कॉल कर सकते हैं।

यह ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है इसलिए प्रत्येक कर्मचारी/कारीगर को पॉलिसी की कोई कॉपी नहीं सौंपी जाएगी। टीपीए ई-कार्ड प्रत्येक कर्मचारी/कारीगर को उपलब्ध कराया जाएगा।

पॉलिसी 15-21 दिनों के भीतर जारी की जाएगी और कार्ड पॉलिसी जारी होने के 5 दिनों के बाद जारी किया जाएगा।

क्लेम की गयी राशि बीमा कंपनी द्वारा सीधे कर्मचारी/कारीगर के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

पॉलिसी स्थापना की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।

नहीं, जैसे ही कोई कर्मचारी/कारीगर कंपनी छोड़ता है, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी।

हां, डे केयर प्रक्रिया के तहत मोतियाबिंद, डायलिसिस आदि मामले को छोड़कर 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है।

रिम्बसमेंट और कैशलेस दावा प्रक्रिया नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार होगी: